किशोर की ईंट से प्रहार कर की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
पैसे के लेनदेन के विवाद में की हत्या
वाराणसी। पैसे के लेनदेन के विवाद में किशोर की ईंट से प्रहार कर हत्या के मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को दंडित किया है। अपर जिला जज (प्रथम) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने मुकदमे के विचारण के बाद खोजवां निवासी अभियुक्त नट्टू जायसवाल को दोषी पाने पर आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
बजरडीहा निवासी नुरुल हक अंसारी ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई था। आरोप था कि उसका 15 साल का छोटा भाई मोहम्मद इरशाद लॉकडाउन के पहले से घर से बाहर चला गया था। 23 मई 2020 की शाम घर के पास दिखाई दिया था, लेकिन घर नहीं आया।
24 मई 2020 की सुबह सूचना मिली कि उसके भाई का शव चौभड़वा पोखरी के पास एक खाली प्लॉट में पड़ा है। मौके पर जाकर देखा तो उसके भाई के चेहरे पर चोट का निशान था और खून बह रहा था। उसके भाई की हत्या की गई थी। अभियुक्त नट्टू जायसवाल का नाम प्रकाश में आने पर उसके खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन की ओर छह गवाह पेश किए गए।