राष्ट्रीय

Hijab Row: हिजाब विवाद में आज कर्नाटक हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, स्कूल-कालेज बंद, जानें- क्या है मामला

हिजाब मामले (Karnataka Hijab Row) में सुनवाई पूरी कर चुकी कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) की पूर्ण पीठ मंगलवार को लगभग 10:30 अपना फैसला सुनाएगी. फैसले से पहले 21 मार्च तक बेंगलुरु (Bengaluru) में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जबकि राज्‍य के कई जिलों में धारा 144 भी लागू की गई है. उडुपी के एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्राओं के एक समूह की कक्षाओं में उन्हें हिजाब पहनने देने की मांग से तब एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था जब कुछ हिंदू विद्यार्थी भगवा शॉल पहनकर पहुंच गये. यह मुद्दा राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गया जबकि सरकार वर्दी संबंधी नियम पर अड़ी रही.

बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने जानकारी दी है कि 15 मार्च से 21 मार्च तक यानी पूरे एक हफ्ते के लिए बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभाएं, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और समारोह पर पाबंदी रहेगी. बता दें कि इससे पहले दो सप्ताह के लिए आठ मार्च तक निषेधाज्ञा लागू की गई थी. आदेश के मुताबिक, पूरे बेंगलुरु में शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की सभाओं, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन या और दूसरी शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा और यह रोक कल से शुरू होकर 21 मार्च तक जारी रहेगी. आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उचित सुरक्षा उपाय शुरू करना जरूरी है.

शिमोगा और उडुपी में स्कूल-कॉलेज बंद

गौरतलब है कि शिमोगा में कल (15 मार्च) सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. शिवमोग्गा के एसपी बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि शिमोगा जिले में 21 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है. केएसआरपी की 8 कंपनियां, जिला सशस्त्र रिजर्व की 6 कंपनियां, आरएएफ की 1 कंपनी यहां तैनात की गईं हैं. इसी तरह के प्रतिबंध की घोषणा उडुपी जिले में भी की गई है. उडुपी के जिलाधिकारी कूर्म राव एम ने बताया कि उडुपी में भी कल सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. कल कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब विवाद के फैसले के मद्देनजर राज्य के कलबुर्गी जिले में भी आज शाम 8 बजे से लेकर 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है. जिले के सभी शिक्षण संस्थान भी कल बंद रहेंगे.

कर्नाटक हाईकोर्ट कल सुनाएगी फैसला

वहीं, हिजाब मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ मंगलवार को अपना फैसला सुना सकती है. उडुपी के एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्राओं के एक समूह की कक्षाओं में उन्हें हिजाब पहनने देने की मांग से तब एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था जब कुछ हिंदू विद्यार्थी भगवा शॉल पहनकर पहुंच गए. यह मुद्दा राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया जबकि सरकार वर्दी संबंधी नियम पर अड़ी रही. उडुपी जिले से याचिकाकर्ता लड़कियों की ओर से पेश होने वाले वकीलों के मुताबिक, हिजाब मामले से जुड़े मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है और अदालत सुबह साढ़े दस बजे से फैसला सुना सकती है.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button