फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने के मामले में इरफान सोलंकी की 19 दिसंबर को होगी सुनवाई
कानपुर: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी मामले में कई चौकाने वाले खुलासे हुए थे। वहीं फर्जी आधार कार्ड से दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा भी की। इस दौरान उनकी मदद करने के आरोपी नूरी शौकत, विधायक इरफान सोलंकी समेत सात लोगों की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है। पुलिस की ओर से रिपोर्ट न भेजने के चलते अभियान ने समय दिए जाने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने 21 दिसंबर की तारीख दे दी। हालांकि ड्राइवर के मामले में सुनवाई दो दिन पहले करने की गुजारिश कोर्ट से की थी। जिस पर 19 दिसंबर की तारीख दी गई है।
विधायक समेत कई लोगों की जमानत अर्जी पर होने थी सुनवाई
सपा विधायक इरफान सोलंकी ने फर्जी आधार कार्ड से दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा की। जिसमें सपा नेत्री नूरी शौकत पर टिकट बुक कराने और यात्रा में मदद करने का आरोप पुलिस ने लगाया था। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी का कहना है कि इरफान उनके साले अनवार लियाकत मंसूरी और अख्तर लियाकत मंसूरी, नूरी शौकत व उसके भाई अशरफ अली उर्फ शेखू, मौसा इशरत अली और ड्राइवर अम्मार इलाही की जमानत अर्जी पर सुनवाई प्रभारी जिला जज अजय त्रिपाठी के न्यायालय में हुई।
सपा नेत्री के मौसा और विधायक रुके थे एक साथ
कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी मगर कोई भी दस्तावेज न्यायालय में नहीं भेजा गया। जिस पर अभियोजन की ओर से तारीख की मांग की गई। वहीं सहायक शासकीय अधिवक्ता रवींद्र अवस्थी का कहना है कि रिपोर्ट न होने पर समय की मांग की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि ड्राइवर अम्मार के अधिवक्ता ने जल्दी सुनवाई करने की मांग की थी, जिस पर न्यायालय ने उन्हें दो दिन पहले की तारीख दी थी। बता दें कि सपा नेत्री नूरी शौकत का मौसा विधायक को दिल्ली छोड़ने गया था। उसके बाद दोनों ग्रेटर नोएडा के होटल में रुके भी थे।