बाहुबली मुख्तार अंसारी को बेनामी संपत्ति कानून के तहत नोटिस, इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया
लखनऊ : जेल में बंद कुख्यात बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. आयकर विभाग ने 127 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति के मामले में मुख्तार अंसारी को पहला नोटिस जारी किया है. ये नोटिस उन्हें उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में भेजा गया. आयकर विभाग की बेनामी यूनिट लखनऊ शाखा ने मुख्तार अंसारी को बेनामी संपत्ति कानून के तहत नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में गाजीपुर में 12 करोड़ रुपये मूल्य की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मांगी गई है.
मुख्तार अंसारी को दिए गए नोटिस में आयकर विभाग ने कहा है कि गाजीपुर की यह जमीन गणेश दत्त मिश्रा नाम के व्यक्ति ने खरीदी थी. यह जमीन एक करोड़ 29 लाख रुपये में खरीदी बताई गई थी, लेकिन आयकर विभाग को जांच के दौरान पता चला है कि गणेश दत्त मिश्रा की सालाना आमदनी बेहद कम है. और वह इतनी रकम एक साथ पेमेंट नहीं कर सकता था.
जमीन खरीदने के लिए जिस कंपनी से लिया लोन, वो मुख्तार अंसारी…
इसके साथ ही गणेश दत्त मिश्रा ने इसे खरीदने के लिए जिस कंपनी से लोन लिया है, उस कंपनी में मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग बतौर निदेशक और शेयर होल्डर शामिल हैं. आयकर विभाग ने नोटिस में कहा है कि जांच के दौरान यह भी पता चला है कि गणेश दत्त की कंपनी में मोहम्मद सुहेब मुजाहिद भी एक शेयर होल्डर डायरेक्टर है. आयकर विभाग का कहना है कि सुहेब को फर्जी एंबुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ चार्जशीट किया गया है, यानी वह कंपनी भी किसी ना किसी तौर पर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है.
मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी पर भी शिकंजा
आयकर विभाग के मुताबिक, इन कंपनियों में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी किसी ना किसी तौर पर जुड़ी हुई हैं. जिससे पता चलता है कि यह बेनामी प्रॉपर्टी किसी ना किसी रूप में मुख्तार अंसारी की ही है. ध्यान रहे कि अफशा अंसारी पर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इनाम घोषित किया हुआ है और वह फिलहाल फरार बताई गई हैं.
आखिर पैसा कहा से आया…?
आयकर विभाग ने मुख्तार अंसारी से इस नोटिस के जरिए कई सवाल पूछे हैं, जिनमें मुख्य रूप से जिन पैसों से यह प्रॉपर्टी खरीदी गई, उनका स्रोत क्या था इस बाबत जानकारी मांगी गई है. साथ ही गणेश दत्त मिश्रा से भी उनके संबंधों की बाबत जानकारी मांगी गई है. मुख्तार अंसारी को इसी सप्ताह आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देना है.
अगर आयकर विभाग मुख्तार अंसारी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ…
आयकर विभाग यदि मुख्तार अंसारी के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, तो वो बाकायदा गाजे-बाजे के साथ मुनादी कराकर गाजीपुर की इस प्रॉपर्टी को जब्त करेगा. इसके बाद कोर्ट में मुख्तार अंसारी से पूछताछ के लिए याचिका दायर कर पूछताछ की इजाजत मांगेगा. ऐसे में आने वाले दिन अब मुख्तार अंसारी पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि कुल 23 प्रॉपर्टी की बाबत आयकर विभाग को पूछताछ करनी है.