पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड : आजीवन कारावास की सजा काट रहे चार दोषियों को हाईकोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे चार दोषियों को सोमवार को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की पीठ ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार की सजा को उनकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपीलों के लंबित होने तक निलंबित कर दिया।
पीठ ने कहा कि दोषी 14 साल से हिरासत में हैं। मामले में हाई कोर्ट ने 23 जनवरी को दिल्ली पुलिस से चारों दोषियों द्वारा दायर अपील पर जवाब देने को कहा था।
दिल्ली की निचली अदालत ने 26 नवंबर, 2023 को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 302 (हत्या) और धारा 3(1) के तहत दोषियों को दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
ट्रायल कोर्ट ने पांचों आरोपियों पर लगाया जुर्माना
ट्रायल कोर्ट ने कपूर, शुक्ला, मलिक और कुमार को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उनमें से प्रत्येक पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। पांचवें दोषी अजय सेठी को आइपीसी की धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) के तहत तीन साल की साधारण कैद की सजा सुनाई थी और 7.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। हाई कोर्ट ने कपूर को उसके किए गए अपराधों की गंभीरता को देखते हुए पैरोल देने से इनकार कर दिया।
2008 में हुई थी सौम्या की हत्या
दिल्ली पुलिस ने कहा था कि सौम्या विश्वनाथन की हत्या के पीछे का मकसद डकैती था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कपूर ने विश्वनाथन को लूटने के लिए उसकी कार का पीछा करते समय देशी पिस्तौल से गोली मार दी। कपूर के साथ अपराध में शुक्ला, कुमार और मलिक भी शामिल थे।
एक अंग्रेजी टीवी चैनल में काम करने वाली पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय वह अपनी कार में आफिस से घर की ओर लौट रही थीं।