
गाजियाबाद। मोहन नगर स्थित ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट गुलमोहर ग्रीन्स में निवासियों की सहमति के बिना अतिरिक्त निर्माण और अवैध फ्लोर बढ़ाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
न्यायमूर्ति सरला श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने मामले की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए दो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए हैं, जो 19 और 20 सितंबर 2026 को मौके का निरीक्षण कर संयुक्त रिपोर्ट सौंपेंगे।
