जनपद में अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 24 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक होगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण

Rohit Kumar
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ग्रेटर नोएडा संवाददाता, केंद्र सरकार की योजना के तहत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने एवं राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर सुहास एल वाई के निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि एनएफए में अच्छादित अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्राप्त निर्देशों के क्रम में अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को माह जनवरी 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत माह दिसंबर 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण दिनांक 24 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के मध्य किया जाएगा।उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांक 24 जनवरी 2023 से प्रारंभ होकर दिनांक 31 जनवरी 2023 तक संपन्न होगा। इस अवधि में अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न(14 किल गेहूं तथा 21 किलोग्राम चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिटों (2 किलोग्राम गेहूं व 3 किलोग्राम चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जाएगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि वितरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 होगी जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निशुल्क वितरण संपन्न किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत खाद्यान्न का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने के लिए उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः काल 6 से रात्रि 9 बजे तक सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने जन सामान्य एवं उचित दर विक्रेताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वितरण के दौरान उचित दर दुकानों पर भीड़ नहीं लगाएंगे एवं उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया कि वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकान खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण करेंगे। यदि किसी विक्रेता की घटतौली की शिकायत प्राप्त होती है तो जांच में पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।उन्होंने समस्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि संबंधित उचित दर विक्रेताओं से अपनी-अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें। यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुएं नहीं देता है तब अपनी तहसील में संबंधित उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते हैं।

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