‘विचारणीय नहीं है मानहानि का मुकदमा…’, दिल्ली HC में महेंद्र सिंह धौनी का जवाब
नई दिल्ली। दो पूर्व बिजनेस पार्टनर्स मिहिर दिवाकर द्वारा दायर किए गए मानहानि मुकदमा पर महेंद्र सिंह धौनी की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। महेंद्र सिंह धौनी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि मानहानि मुकदमा विचारणीय नहीं है।
न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ के समक्ष धौनी की तरफ से अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ मुकदमा चलने योग्य नहीं है और क्रिकेटर ने केवल दिवाकर के खिलाफ रांची में मामला दायर किया था।
वहीं, शिकायतकर्ता दिवाकर की ओर से पेश वकील ने कहा कि मीडिया रिपोर्टें निष्पक्ष नहीं थीं क्योंकि उनके मुवक्किल को पहले ही ठग और चोर करार दिया जा चुका है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई तीन अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।
वादी और पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास ने धोनी, कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म और मीडिया घरानों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के साथ ही हर्जाना देने का निर्देश देने की मांग की है। वादियों ने धौनी को उनके विरुद्ध मानहानिकारक, झूठी बातें बनाने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है।