गाजियाबाद। सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होने आये बरेली के दो युवकों के साथ मारपीट कर वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के आरोपित सत्यम पंडित पर पुलिस गुंडा एक्ट लगाएगी। पुलिस ने आरोपित का आपराधिक इतिहास निकाला है।
आरोपित पर आठ मुकदमे दर्ज हैं इनमें एक हत्या का भी दर्ज है। सभी मामलों में आरोपित को जमानत मिली हुई है। आरोपित ने खुद एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डाला जिसमें उसने एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन की कावंड़ यात्रा में ड्यूटी न लगाने के लिए कहा है।
आरोपित पर पहला केस 2022 में हुआ था दर्ज
पटेल नगर निवासी सत्यम पंडित के खिलाफ नंदग्राम थाने में दो केस, कोतवाली में तीन, इंदिरापुरम में एक और सिहानी गेट थाने में दो केस दर्ज हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपित के खिलाफ सबसे पहला केस वर्ष 2022 में सिहानी गेट थाने में मारपीट का दर्ज किया गया था। सभी मुकदमों में पुलिस जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट लगा चुकी है।
आरोपित सभी मामलों में जमानत पर बाहर है। पुलिस का कहना है कि सत्यम पंडित राष्ट्रीय वीर हिंदू सेना के नाम से संगठन चलाता है। पूर्व में उसके खिलाफ कोतवाली क्षेत्र में मीट विक्रेताओं को धमकाने का वीडियो प्रसारित हाेने के बाद केस दर्ज किया गया था।
आरोपित पर दर्ज आपराधिक मुकदमे निकाले गए हैं। सत्यम पर आठ केस दर्ज हैं। पुलिस शीघ्र उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई करेगी। – जियाउद्दीन अहमद, एसीपी नंदग्राम
