अवैध इंजेक्शन रखने पर कोर्ट सख्त, आरोपी को 14 साल का कारावास - न्यूज़ इंडिया 9
उत्तराखंड

अवैध इंजेक्शन रखने पर कोर्ट सख्त, आरोपी को 14 साल का कारावास

सलमान कुरैशी के खिलाफ सबूतों और जांच के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

नैनीताल। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार आरोपी को अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। शनिवार को विशेष न्यायाधीश विक्रम की अदालत ने आरोपी सलमान कुरैशी को 14 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी।

शनिवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय) विक्रम की अदालत ने बनभूलपुरा के लाइन नंबर 18 निवासी सलमान कुरैशी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे 14 वर्षों का कठोर कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड दिया गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना न चुकाने की स्थिति में एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला नवंबर 2021 का है, जब एसआई अमर पाल सिंह और उनकी टीम गश्त पर थी। उसी दौरान सलमान को संदेह के आधार पर रोका गया, और तलाशी में उसके पास से 49 नशे के इंजेक्शन बरामद हुए। बरामद सामग्री को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जहां जांच में पुष्टि हुई कि यह प्रतिबंधित नशीला पदार्थ था। विवेचना अधिकारी कुसुम रावत ने केस की पूरी पड़ताल के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।

अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने इसे समाज के लिए गंभीर खतरा मानते हुए आरोपी को कड़ी सजा दी, ताकि ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।

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