अदालत ने अपहरण करने के मामले में आरोपी को सुनाई पांच साल के कठोर कारावास की सजा
दस हजार रुपये का लगाया जुर्माना
मुरादाबाद। नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले दोषी को अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ठाकुरद्वारा थाने में 16 सितंबर 2021 को पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया कि 16 सितंबर की सुबह करीब तीन बजे घर के सभी सदस्य सो रहे थे। घर में उसकी 15 साल की बेटी भी थी। इसी दौरान ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के करनावाला खालसा निवासी निपेंद्र उर्फ नन्हा किशोरी को अगवा कर ले गया। सुबह परिवार के लोग जागे तो किशोरी नहीं थी।
इसके बाद परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस ने दो दिन बाद किशोरी को बरामद किया था। इसके अलावा आरोपी निपेंद्र उर्फ नन्हा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट-3 रघुबर सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नन्हा उर्फ निपेंद्र को नाबालिग लड़की के अपहरण में दोषी पाते हुए उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।