माफिया अतीक अहमद के खिलाफ पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड में आरोप तय, तीन को अगली सुनवाई
लखनऊ: बसपा विधायक राजू पाल (BSP Raju Pal) की हत्या मामले में माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने अतीक अहमद के खिलाफ राजू पाल हत्याकांड (Raju Pal Murder) मामले में आरोप तय कर दिए हैं। अतीक पर कोर्ट ने हत्या, आपराधिक साजिश की धाराओं में आरोप तय किए हैं। इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 नवंबर को अगली तारीख तय की है। इससे पहले 30 सितंबर को राजू पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक अशरफ समेत छह आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। जानकारी के मुताबिक 25 जनवरी 2005 में प्रयागराज में गोलियां बरसाकर राजू पाल की हत्या कर दी गई थी।
अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल (Atique Ahmed Gujrat Jail) से कल रात को ही लखनऊ लेकर आया गया। राजू पाल हत्याकांड मामले में गुरुवार को अतीक अहमद सीबीआई की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया। वहीं पुलिस वैन में बैठे अतीक अहमद ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ईमानदार और बहादुर हैं। इसके बाद योगी सरकार को लेकर बदले अतीक के सुर की खूब चर्चा हो रही है। अतीक दो साल से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है।
क्या था विधायक राजू पाल हत्याकांड
गौरतलब है कि 25 जनवरी, 2005 को इलाहाबाद पश्चिमी से बसपा विधायक रहे राजू पाल की दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस गोलीबारी में देवी पाल और संदीप यादव की भी मौत हुई थी, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
अतीक की अब तक 2 अरब की संपत्ति जब्त
अतीक अहमद इन दिनों अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। अतीक के खिलाफ उत्तर प्रदेश में करीब 97 अपराधिक केस दर्ज है। अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक की 2 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। वहीं सरकार और प्रशासन ने उसके अवैध धंधों को बंद करा कर करीब 10 अरब रुपये की चोट पहुंचाई है।