बारामुला सांसद अब्दुल राशिद शेख को अंतरिम जमानत, बीमार पिता से मिल सकेंगे

Amit
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दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामुला से सांसद अब्दुल राशिद शेख को बड़ी राहत देते हुए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने यह राहत उन्हें अपने अस्पताल में भर्ती बीमार पिता से मिलने के लिए दी है।

उच्च न्यायालय ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की। इससे पहले निचली अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।

अदालत के इस आदेश के बाद अब्दुल राशिद शेख एक सप्ताह के लिए बाहर रह सकेंगे। मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।

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