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बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी व भीम सिंह को 10-10 साल की सजा, गैंगस्टर के मामले में माना गया दोषी

माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें लगातार बढ़ रही है। गैंगस्टर के मामले में अंसारी व उसके सहयोगी भीम सिंह को एमपी-एमएलए अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जज दुर्गेश ने 1996 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को दोषी माना गया है। मुख्तार अंसारी और उसके साथियों ने 3 अगस्त, 1991 में बनारस में पूर्व एमएलए अजय राय के भाई अवधेश राय का मर्डर कर दिया था। इस मामले की विवेचना के दौरान 1996 में गाजीपुर की पुलिस ने गैंगस्टर का केस दर्ज किया था।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

गुरुवार को मुख्तार अंसारी की पेशी प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। कोर्ट ने माफिया के मुकदमे में फैसला सुनाया है। मुख्तार के खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब के कई पुलिस स्टेशनों में 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में ट्रांसफर किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उसके परिवार पर शिकंजा कसा है।

नौ दिन ईडी की कस्टडी

मुख्तार अंसारी नौ दिनों तक ईडी की कस्टडी में रहेगा। जिला जज संतोष राय ने 14 दिसंबर से 23 दिसंबर की दोपहर 2 बजे तक प्रवर्तन निदेशालय को कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। कोर्ट मे कहा कि हिरासत अवधि खत्म होने पर न्यायिक अभिरक्षा के समय मेडिकल टेस्च कराया जाए। बता दें मुख्तार का बेटा अब्बास व साला आतिफ रजा भी जेल में बंद हैं।

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