दिल्ली/एनसीआरनई दिल्ली

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों के लिए बुरी खबर, अब नगर निगम से नहीं मिलेगी ये सुविधा

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम अब अनधिकृत कॉलोनियों से लेकर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में विधायक निधि से कोई विकास कार्य नहीं करेगा। इसके लिए दिल्ली नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त (इंजीनियरिंग) ने आदेश जारी किए हैं कि निगम केवल सार्वजनिक सड़कों का विकास कार्य कर सकता है।

नगर निगम नहीं कराएगा ये काम

चूंकि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की सड़कें इस श्रेणी में नहीं आती है। इसलिए कोई भी कार्य निगम के इंजीनियरिंग विभाग के कर्मी करें। आदेश में लिखा गया है कि उक्त कार्यों के लिए केवल डीएसआईआईडीसी और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ही अनधिकृत कालोनियों में कार्य करने नामित एजेंसी है।

निगम के आदेश में प्रमुख अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं का कहा है कि विधायक निधि के तहत कोई भी विकास कार्य या धार्मिक स्थानों पर वाटर कूलर स्थापित करने के साथ ही बोर्ड लगाने और आवसीय इलाकों में चारदीवारी के कार्य नहीं किए जाएंगे। निगम ने अपने आदेश में वर्ष 2018 के उस कैबिनेट नोट का हवाला दिया है जिसमें उक्त बातों पर ध्यान इंगित किया गया था।

भाजपा ने दिल्ली नगर निगम के आदेश की निंदा की

वहीं इस मामले में दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि भाजपा अनधिकृत कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में विकास कार्यों पर विधायक निधि के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश पारित करने के लिए दिल्ली नगर निगम की निंदा करती है।

ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के निवासियों ने हमेशा भाजपा को वोट दिया है, लेकिन अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद उन्होंने भी भाजपा का समर्थन करना शुरू कर दिया है, जिसने राजनीतिक रूप से आप को निराश किया है।

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