लखीमपुर प्रभात हत्याकांड: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की हाई कोर्ट से अपील; केस इलाहाबाद स्थानांतरण कर दिया जाए
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने 22 साल पुराने प्रभात हत्याकांड के केस को लखनऊ खंडपीठ से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग कर दी है। टेनी ने उनकी दोषमुक्ति के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से प्रधान पीठ इलाहाबाद स्थानंतरण की मांग की है।
अपील पर सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि स्थानांतरण की मांग सम्बंधी उनका प्रार्थना पत्र मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष दाखिल किया जा चुका है। इस पर अपील की सुनवाई कर रही खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 सितम्बर को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने सरकार की अपील पर दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को 11 बजे जस्टिस रमेश सिन्हा और रेनू अग्रवाल की डबल बेंच के सामने प्रभात गुप्ता हत्याकांड की सुनवाई होनी थी। कोर्ट में अजय मिश्रा टेनी के वकील पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि केस ट्रांसफर सम्बन्धी मांग का प्रार्थना पत्र चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के यहां दिया गया है इसलिए जब तक उस पर फैसला नहीं आ जाता इस सुनवाई को रोका जाए। इस पर वादी पक्ष के वकीलों ने विरोध किया।
उन्होंने कहा कि घटनास्थल लखीमपुर है। लखीमपुर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के क्षेत्र में आता है इसलिए केस ट्रांसफर करने की अर्जी का कोई औचित्य नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 6 सितंबर की डेट दे दी।