Mukhtar Ansari को एक और झटका, बेटे विधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
लखनऊ: बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि हथियार लाइसेंस मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली है. लखनऊ स्थित विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. बता दें कि गिरफ्तारी से बचने के लिए बीते सप्ताह ही अब्बास अंसारी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.
इससे पहले एमपी-एमएलए अदालत के विशेष मजिस्ट्रेट ने अब्बास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और महानगर पुलिस थाने के निरीक्षक को उन्हें गिरफ्तार कर 27 जुलाई तक अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था. इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्बास ने विशेष अदालत का रुख किया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अब्बास अंसारी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है.
क्या है मामला
दरअसल, तत्कालीन महानगर थाना प्रभारी अशोक सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि अब्बास ने लखनऊ से बंदूक का लाइसेंस प्राप्त किया था और बाद में उसने इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जहां उसने बदले हुए पते पर यह कहते हुए कई हथियार खरीदे कि वह एक प्रसिद्ध शूटर है. वर्तमान में अब्बास अंसारी मऊ विधानसभा क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं.