श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के सभी मामलों की अब एक साथ होगी सुनवाई
श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण (Shri Krishna Janmabhoomi Row) में कई वाद की किए गए हैं जिसमें लगातार सुनवाई चल रही है. इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में मामले की सुनवाई के दौरान आज कोर्ट ने कहा कि अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा हो. कृष्ण जन्मभूमि मामले में श्री कृष्ण जन्म भूमि की 13. 37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाहिद का मस्जिद को हटाने की मांग रखी गई है जिसमें खुद को श्री कृष्ण का वंशज बताते हुए मनीष यादव ने मथुरा के कोर्ट में दावा दाखिल किया था. वहीं अब इसी प्रकरण में अब श्री कृष्ण का वंशज बताने वाले मनीष यादव ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में प्रयागराज हाई कोर्ट में वाद दाखिल किया. जिसमें उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं और इस पर ने उनका वाद स्वीकार किया जिस पर आज सुनवाई हुई.
मनीष यादव ने प्रयागराज में दाखिल किए गई याचिका में विभिन्न तरह की मांगे रखी है जिसमें उन्होंने प्रयागराज में 5 मई को याचिका दायर की थी जिसमें प्रतिदिन दावे पर सुनवाई हो और समय से निस्तारण किया जाए, विपक्षी पार्टियों के समय से हाजिर ना होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही, अयोध्या की केस की तरह मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की सीधी ट्रायल, लंबित प्रार्थना पत्रों के जल्द निस्तारण ,और विवादों के सर्वे के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.
होई कोर्ट में इन बिंदुओं पर होगी सुनवाई
वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण के पक्षकार मनीष यादव ने बताया कि गुरुवार को प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने 5 मई को याचिका दायर की थी. साथ ही जिन बिंदुओं पर उन्होंने याचिका दायर की थी उन बिंदुओं पर सुबह 11:00 बजे से सुनवाई होनी थी. जिसमें मथुरा में दायर किए गए दावे की प्रतिदिन सुनवाई की जाए और समय से निस्तारण साथ ही अयोध्या केस की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की स्थिति ट्रायल आदि जैसे बिंदुओं पर सुनवाई होगी. इन्हीं सब मामलों पर आज प्रयागराज हाई कोर्ट में सुनवाई होने है जिसमें देखना है कि प्रयागराज हाई कोर्ट का क्या फैसला लेगी और श्री कृष्ण जन्मभूमि विक्रम में किस तरह की गतिविधि देखने को मिलेगी.
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर एक दूसरे मामले में कोर्ट ने गुरुवार को 19 मई तक फैसला सुरक्षित रख लिया. लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर वाद दायर किया है. इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है. कोर्ट में दायर वाद में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में कथित तौर पर बनी मस्जिद को हटाने की मांग की गई है.