किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन साल कारावास की सुनाई सजा
अलीगढ़। थाना पिसावा क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में एडीजे पाक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल का कारावास व आठ हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। पांच हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के लिए कहा गया है। जबकि आरोपी युवक की पत्नी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए छोड़ा गया है।
विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि यह घटना 28 फरवरी 2022 की दोपहर 12 बजे की है। मामले में पिसावा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 13 वर्षीय किशोरी के चाचा ने तहरीर देकर कहा था कि किशोरी घर पर अकेली थी। तभी गांव के मनवीर ने घर में आकर उससे छेड़छाड़ कर दी। पीड़िता मदद के लिए चिल्लाई, जिसे सुनकर उसके ताऊ आ गए। आरोपी उन्हें धक्का देकर भाग गया।
बाद में किशोरी की चाची के शिकायत करने पर मनवीर की पत्नी रूबी ने मारपीट कर दी। पुलिस ने मनवीर व रूबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते चार्जशीट दाखिल की। सत्र परीक्षण, साक्ष्यों व गवाही के आधार पर मनवीर को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी मनवीर की पत्नी रूबी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए तीन माह की नेकचलनी की शर्तों पर छोड़ दिया। इस अवधि में रूबी सदाचार बनाए रखेगी। अपराध करने पर दंडित किया जाएगा।