तीन साल पहले हुए सामूहिक हत्या कांड के मामले में 15 आरोपियों को उम्र कैद की सुनाई सजा - न्यूज़ इंडिया 9
अपराधबिहार

तीन साल पहले हुए सामूहिक हत्या कांड के मामले में 15 आरोपियों को उम्र कैद की सुनाई सजा

नालंदा। तीन साल पहले जमीनी विवाद को लेकर हुए सामूहिक हत्या कांड के मामले में 15 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 4 अगस्त 2021 को छबीलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतकों में यदुनंदन यादव (60), उनके दो पुत्र पिंटू यादव (30) और मधेश यादव (25), साथ ही परशुराम यादव के पुत्र धीरेंद्र यादव (50) और शिवेंद्र यादव (32) शामिल थे। इस घटना में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे।

विवाद लगभग एक दशक पुरानी हैं। लगभग 50 बीघा जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच वर्ष 2010 से तनाव चल रहा था। घटना के दिन एक पक्ष ने विवादित खेत में जुताई करने का प्रयास किया, जिसे रोकने गए दूसरे पक्ष पर गोलियों की बौछार कर दी गई। इस घटना में यदुनंदन यादव, पिंटू यादव, मधेश यादव, धीरेंद्र यादव और शिवेंद्र यादव की गोली लगने से मौत हो गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 अखौरी अभिषेक सहाय की अदालत ने 27 सितंबर को भोला यादव, रामकुमार यादव समेत 15 लोगों को हत्या, जानलेवा हमला और सशस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। दो नाबालिग आरोपियों का मामला किशोर न्याय परिषद में विचाराधीन है। 15 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

तीन साल बीत जाने के बाद भी गांव के लोग सहमे हुए हैं। जिस जमीन के लिए इतना खून-खराबा हुआ, वह धरती आज भी बंजर पड़ी है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के जवान मूक गवाह हैं कि न्याय की प्रक्रिया के बावजूद शांति की बहाली अभी दूर है। दोषी करार दिए गए लोगों के घरों में ताले लटके हुए हैं, जो इस त्रासद घटना की मूक गवाही दे रहे हैं।

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