दो पक्षों में हुई मारपीट के मामले में 14 लोगों को चार-चार साल कारावास की सुनाई सजा
अलीगढ़। थाना गंगीरी क्षेत्र में छह साल पहले दो पक्षों में हुई मारपीट के मामले में एडीजे 17 रवीश कुमार अत्री की अदालत ने दोनों ओर से 14 लोगों को चार-चार साल कारावास की सजा से दंडित किया है। एक पक्ष से गंगीरी के गांव कुमरौआ निवासी मुनेश ने तहरीर देकर कहा था कि सात दिसंबर 2018 को सुबह करीब साढ़े आठ बजे वे घर में बैठे थे। इसी दौरान मान सिंह, राजाराम, सुभाष, सत्यप्रकाश, दानवीर सिंह, सुरेंद्र, झाऊ सिंह, शिशुपाल ने घर में घुसकर गालीगलौज करते हुए मारपीट की।
आरोपियों के हाथों में धारदार फरसा व सरिया आदि थे, जिससे मारपीट की गई। गांव के ही शिशुपाल सिंह ने दूसरी ओर से तहरीर देकर कहा था कि वह अपने घर पर थे। तभी रंजिशन नत्थू सिंह, मुकेश कुमार, मुनेश कुमार, रामवीर, माधौ व राजू ने गालीगलौज व मारपीट कर दी। धारदार हथियार व ईंट-पत्थरों से मारपीट की। पुलिस ने दोनों का मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट लगा दी। सत्र परीक्षण व अदालत में साक्ष्यों के आधार पर सभी 14 लोगों को दोषी करार देते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई है।