किशोरी से हुए दुष्कर्म के मामले में युवक को 10 साल कारावास की सुनाई सजा
अलीगढ़। थाना देहलीगेट क्षेत्र में छह साल पहले किशोरी से हुए दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने युवक को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि यह घटना 11 सितंबर 2018 को हुई थी। मामले में देहली गेट क्षेत्र की महिला ने तहरीर देकर कहा था कि उनके मकान से कुछ दूर स्थित एक दुकान पर शाहरुख नाम का युवक आता-जाता था। उनकी बेटी भी वहां जाती थी।
युवक उसे फुसलाकर अपने साथ ले गया। किशोरी घर से जेवरात भी ले गई। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर एक सप्ताह बाद उसे तलाश लिया। किशोरी ने बताया कि शाहरुख ने मुंबई में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सत्र परीक्षण, साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने शाहरुख को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम में से 10 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के लिए कहा गया है।