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दो हजार का नोट लेने से कोई करें इनकार तो क्या करेंगे आप? जानिए RBI के नियम

2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला लिया गया है. आरबीआई ने घोषणा करते हुए कहा कि 2000 रुपये के नोट का सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को आदेश दिया है कि 2000 के नोट को जारी नहीं किया जाए. हालांकि आरबीआई ने कहा है कि इन नोटों को 30 सितंबर तक वैध माना जाएगा. 30 सितंबर तक बैंकों में 2000 रुपये के नोट को जमा कराना होगा.

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 रुपये के नोट को आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिस में दूसरे डिनॉमिनेशन वाले करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकेगा.

कब से और कितने बदले जा सकते हैं 2000 रुपये के नोट 

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए कोई रोक टोक नहीं है. हालांकि बाद में इसके लिए विस्तार से नियम जारी किया जाएगा. इन नोटों को 23 मई से बदला जा सकता है. 2000 रुपये के नोट 20 हजार रुपये की लिमिट तब बदला जा सकता है. इस करेंसी को 23 मई 2023 से बदला जा सकता है.

कोई नोट बदलने से करे मना तो क्या करें? 

अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं और आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप बैंक में जाकर जमा करा सकते हैं. 30 सितंबर 2023 से पहले अगर कोई भी दुकानदार, बैंक ब्रांच या फिर अन्य 2000 रुपये के बैंक नोट को लेने से इनकार करता है तो आप इसकी शिकायत करा सकते हैं.

कहां करा सकते हैं शिकायत 

कोई नोट बदलने से मना कर देता है तो ग्राहक अपने संबंधित बैंक में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. हालांकि अगर बैंक भी 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है या फिर बैंक के जवाब से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो वह आरबीआई के पोर्टल cms.rbi.org.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है.

कब जारी किए गए थे 2000 रुपये के नोट 

पहली बार 8 नवंबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का एलान किया था. नोटबंदी में 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया था और इसकी जगह पर 500 और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए गए थे.

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