अपराधउत्तराखंड

नए कानून के तहत हरिद्वार में उत्तराखंड का पहला मुकदमा

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए तेज

देहरादून। देश भर में आज लागू नए कानून के तहत हरिद्वार जिले में उत्तराखंड का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है।

ज्ञात हो कि देशभर में आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसी के तहत हरिद्वार में उत्तराखंड का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। देश में आज से लागू हुए नए कानूनों के तहत उत्तराखंड में पहला मुकदमा ज्वालापुर कोतवाली जिला हरिद्वार में दर्ज किया गया। मामले में पुलिस ने वादी की तहरीर पर दो अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023) की धारा 309 (4) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तहरीर में विपुल भारद्वाज पुत्र जसपाल भारद्वाज निवासी मौ. जाटान बी-4 बिजनौर हाल निवासी ग्राम लाथारदेवा झबरेड़ा, हरिद्वार ने कहा कि सोमवार की तड़के सुबह करीब 1:45 बजे वह रविदास घाट के पास बैठा था, तभी वहां पर दो अज्ञात व्यक्ति आए और उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगे। आरोपियों ने उसके पास मौजूद फोन और 1400 रुपये की नकदी छीन ली और उसे गंगा नदी की तरफ धक्का देकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने वादी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

उधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। आज अंग्रेजों के जमाने के क़ानूनों से देश को मुक्ति मिल गई है। पूरे देश में नए आपराधिक क़ानून लागू हो गए हैं। सीएम ने कहा कि इनके क्रियान्वयन के लिए पुलिस को 20 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया है। नए क़ानून दंड के लिए नहीं न्याय को ध्यान में रखते हुए बने हैं।

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