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कालेज में हिजाब को लेकर दो गुट भिड़े, पुलिस ने दर्ज की तीन प्राथमिकी

कर्नाटक : जहाँ एक ओर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के मामले में अपना फैसला सुनाया है, वहीं परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने को लेकर छात्रों के दो समूहों के बीच टकराव के बाद मंगलुरु में तीन मामले दर्ज किए गए हैं।

कुछ लड़कियों को हिजाब पहनकर आंतरिक परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति देने को लेकर गुरुवार को दो समूहों के बीच टकराव के बाद तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं।”

“एक छात्रा की शिकायत पर कुछ छात्रों और एबीवीपी के 15 सदस्यों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को धमकाने और आहत करने का मामला दर्ज किया गया है। “दूसरा मामला एक छात्रा (पहले मामले की शिकायतकर्ता के खिलाफ) और छह अन्य की शिकायत पर धमकी देने और डराने-धमकाने के आरोप में दर्ज किया गया है। वहीं तीसरी एफआईआर भी एक छात्र की शिकायत पर दर्ज की गई है।”

कर्नाटक पुलिस

शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब को लेकर विवाद, कर्नाटक में तब सामने आया जब उडुपी जिले के सरकारी गर्ल्स पीयू कॉलेज के कुछ छात्रों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कथित तौर पर कक्षाओं में भाग लेने से रोकने के लिए जनवरी में विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध के दौरान, कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्हें हिजाब पहनने के लिए कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।

इस घटना के बाद विजयपुरा स्थित शांतेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट में विभिन्न कॉलेजों के छात्र भगवा स्टोल पहनकर पहुंचे. यही स्थिति उडुपी जिले के कई कॉलेजों में भी रही।

प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि छात्र केवल स्कूल प्रशासन द्वारा अनुमोदित वर्दी पहन सकते हैं और कॉलेजों में किसी भी अन्य धार्मिक प्रथाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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