टीवी चैनलों को रोज दिखाने होंगे आधे घंटे लोकहित के कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय टीवी चैनलों को अपलिंक और डाउनलिंक करने के दिशानिर्देशों को अपनी मंजूरी दे दी है. अब भारतीय टेलीपोर्ट विदेशी चैनलों को अपलिंक कर सकते हैं.
2011 में जारी किया गया था अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए गाइडलाइन
गौरतलब है कि 2011 में टीवी चैनलों के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिग के लिए एक गाइडलाइन जारी किया गया था. जिसमें संशोधन की प्रक्रिया फिलहाल चल रही थी. सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है.
टेलीविजन चैनल को हर दिन राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित से जुड़ी सामग्री प्रसारित करना होगा
सरकार की नयी गाइडलाइन के अलुसार टेलीविजन चैनल के लिए हर दिन 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित से जुड़ी सामग्री प्रसारित करना अनिवार्य है.
11 साल बाद जारी की गयी नया गाइडलाइन
सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा, हमने 11 साल बाद नये गाउडलाइन जारी किया हैं. सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा, चैनलों को राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय महत्व की चीजों के लिए 30 मिनट का स्लॉट दिया जाना जरूरी होगा. इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और कृषि सहित 7-8 विषय दी गयी हैं.
ये हैं नयी गाइडलाइन के प्रमुख बिंदु
कैबिनेट की ओर से जो मंजूरी दी गयी है, उसमें अनुसार कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए अब अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.
सीधा प्रसारण किए जाने वाले कार्यक्रमों का पूर्व पंजीकरण जरूरी होगा.
दिशानिर्देशों के अनुसार एक से अधिक टेलीपोर्ट या उपग्रह की सुविधाओं का उपयोग कर किसी चैनल को अपलिंक किया जा सकता है.
मौजूदा नियमों के तहत सिर्फ एक ही टेलीपोर्ट या उपग्रह के जरिए चैनल को अपलिंक किया जा सकता है.
दिशानिर्देशों को 11 साल के बाद संशोधित किया गया है.
समाचार एजेंसी को वर्तमान में एक साल की तुलना में 5 साल की अवधि के लिए अनुमति मिल सकती है.