
हरियाणा। करनाल के असंध के गांव मर्दान खेड़ा में युवक की चाकू व हथौड़े से वार कर हत्या के मामले में अतिरिक्त सेशन जज अनिल कुमार की अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। इन तीनों आरोपियों में दो सगे भाई है जो मृतक की बुआ के लड़के भी है। इस मामले में चौथे आरोपी की सुनवाई अदालत में चल रही है।
जिला न्यायवादी डॉ. पंकज ने बताया कि इस मामले की सुनवाई उप न्यायवादी जंगबहादुर ने की है। असंध थाना पुलिस को 30 नवंबर 2018 में जींद के गांव जामनी व हाल ही असंध बालाजी कॉलोनी निवासी सुनील कुमार ने शिकायत दी थी कि उसने असंध में गांव मर्दान खेड़ा व थल गांव की ओर जाने वाली सड़क पर कंपनी लगाई हुई है।
वह 29 अगस्त को कंपनी से घर चला गा था। वहां पर उसका भतीजा प्रिंस कुमार उर्फ हैप्पी था। जब वह 30 नवंबर 2018 की सुबह कंपनी में गया तो वहां उसका भतीजा नहीं मिला। जब उसकी तलाश की तो कंपनी के पीछे खून के निशान मिली, प्रिंस का पर्स और हथौड़े का बिंडा मिला। प्रिंस का फोन भी नहीं लग रहा है। उसे शक है कि उसके भतीजा का अपहरण हुआ है।
इस शिकायत पर असंध थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच की तो पता चला कि प्रिंस का शव जींद के सिंघाणा गांव के समीप नाले में मिला। इसके बाद जब पुलिस ने गहनता से जांच की तो पता चला कि मृतक की बुआ के लड़के जींद के गांव जयपुर गादड़ी निवासी नितेश उर्फ छोटू उसके सगे भाई अमन उर्फ अरुण व सोनीपत के गामडी निवासी अंकित उर्फ बिट्टू व एक नाबालिग ने प्रिंस की चाकू व हथौड़े से वार कर हत्या की थी और उसका शव सिंघाण के समीप नाले में फेंक दिया था।
हत्या के पीछे का कारण है कि नितेश भी पहले इसी कंपनी में काम करता था तो उसकी प्रिंस के साथ रुपये के लेन देन को लेकर बहस हुई थी। इसी कारण उन्होंने पहले शराब पी और फिर प्रिंस की हत्या की। दोषी प्रिंस के शव खुर्द बुर्द करने के लिए एक गाड़ी में लेकर गए थे। वह गाड़ी एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। जहां उन्होंने कार में तेल डलवाया था।