हाईकोर्ट ने तिहाड़ में बनी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्र हटाने की याचिका खारिज की

Amit
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नई दिल्ली — दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को तिहाड़ जेल परिसर में स्थित अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रों को हटाने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि वह इस मामले में कोई निर्देश जारी नहीं करेगा।

यह याचिका एक वकील द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि दोनों आतंकवादियों की कब्रें तिहाड़ जेल के भीतर बनी हुई हैं और इन्हें हटाया जाना चाहिए, ताकि जेल परिसर को “विवाद से मुक्त” बनाया जा सके।

मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने की। उन्होंने याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद इस पर कोई हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

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