पंजाब। रोपड़ जिला एवं सेशन न्यायाधीश रमेश कुमारी ने वीरवार को दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। पीड़िता के भाई की शिकायत पर दोषी चोई बाजार, श्री आनंदपुर साहिब निवासी राहुल कुमार पर 15 सितंबर, 2022 को श्री आनंदपुर साहिब पुलिस स्टेशन में धारा 366, 376-डी, 376 (2) जेआईएन, 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता की बहन मानसिक रूप से दिव्यांग है। वह किसी दुकान में सहायक के रूप में काम कर रही थी। 6 सितंबर 2022 को पीड़िता के छह महीने की गर्भवती होने के बारे में पता चला। लड़की ने बताया कि उसके नजदीक की दुकान में काम करने वाला राहुल कुमार उसे कई बार एक गोदाम में ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म कर धमकाया।
न्यायाधीश रूपनगर की अदालत ने दोषी राहुल कुमार को धारा 366 आईपीसी के तहत 7 साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 376-डी आईपीसी के तहत 20 साल के कठोर कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माना, धारा 376 (2) जेआईएन आईपीसी के तहत 20 साल के कठोर कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माना और धारा 506 आईपीसी के तहत 2 साल के कठोर कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया। दोषी पर लगाया गया 90 प्रतिशत जुर्माना पीड़ित को देने का निर्देश दिया गया है।