बुजुर्ग की हत्या करने वाले दोषियों को उम्रकैद की सजा, 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा

अलीगढ़। दादों क्षेत्र के गांव नगला जयसिया में विधवा बेटी संग छेड़खानी के विरोध में बुजुर्ग मां की हत्या करने वाले तीन दोषियों को उम्रकैद से दंडित किया गया है। अदालत ने 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय एडीजे-8 अंजू राजपूत की अदालत ने सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार ये घटना 19 नवंबर 2015 की रात की है। वादी मुकदमा सतीश के अनुसार उनकी मां रात में घेर में अकेली सोई हुईं थी। अगली सुबह उनका शव गांव के बाहर खेत में मिला। गूदड़ा में लपेटकर व गले में किसी वस्तु से चोट पहुंचाकर हत्या किया जाना उजागर हुआ।
सतीश ने बताया कि उनकी विधवा बहन उनके पास ही घर में रहती है। जिसके साथ पिछले दिनों परसादी व उसके भाई महाराज ने अभद्रता कर दी थी। जिसका उसकी मां ने विरोध किया था। तभी से वह मां से रंजिश मानने लगे व हत्या की धमकी दी। इसी क्रम में दोनों ने अपने साथी मानिकापुर सोरों कासगंज के अतिवीर संग मिलकर उनकी मां की हत्या की है। मामले में पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी। जिसमें सत्र परीक्षण में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर तीनों को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई है।