विजय माल्या के खिलाफ अवमानना ​​मामले में 11 जुलाई को आदेश सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट,जानिए क्या है पूरा मामला

Rohit Kumar
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नई दिल्ली: भगोड़े विजय माल्या (Vijay Malya) को कोर्ट की अवमानना मामले में 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) फैसला सुनाएगा। यह फैसला जस्टिस यू यू ललित की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच की तरफ से सुनाया जाएगा। माल्या की सजा को लेकर 10 मार्च को अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया था। विजय माल्या ने संपत्ति को लेकर सही ब्योरा नहीं दिया था।

विजय माल्या ने डिएगो डील से मिले करीब 40 मिलियन डॉलर अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिए थे, जिसे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कहा गया है। कोर्ट का आदेश था कि बिना कोर्ट की अनुमति के माल्या कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। बैंकों ने इस बात की मांग की थी कि डिएगो डील से मिले 40 मिलियन डॉलर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि माल्या के खिलाफ आदेश के कैसे लागू किया जाए। केंद्र ने कहा था कि माल्या को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। एसबीआई ने कहा था कि माल्या पर 9200 करोड़ रुपये बकाया है और माल्या की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह बार-बार आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। बता दें कि विजय माल्या कह चुके हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह 9200 करोड़ रुपये का कर्ज चुका पाएं। उनका कहा है कि उनकी सारी संपत्तियां पहले ही जब्त की जा चुकी हैं।

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