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बुलंदशहर हिंसा मामला: मुख्य आरोपी को मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, योगेश को एक हफ्ते में करना होगा सरेंडर

नई दिल्ली: पुलिस अधिकारी सुबोध सिंह की मॉब लिंचिंग के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी योगेश राज की जमानत रद्द कर दी है। उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने जमानत पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. न्यायाधीश द्वारा जमानत को गंभीर मामला मानते हुए खारिज करने के साथ ही 7 दिन के भीतर आरोपी को सरेंडर करने का आदेश जारी किया गया है.

जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश ने आदेश में कहा कि मामला बेहद गंभीर है. जहां गोहत्या के बहाने एक पुलिस अधिकारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है. प्रथम दृष्टया यह उन लोगों का मामला है जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं।

गौरतलब है कि बुलंदशहर में दिसंबर 2018 में कथित गोहत्या को लेकर भड़की हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की मौत हो गई थी. बुलंदशहर के सियाना में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी योगेश राज और तीन अन्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. आरोपियों पर 124A देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी बजरंग दल से भी जुड़ा बताया जा रहा है।

इस घटना की चर्चा पूरे देश में हुई थी। पुलिस ने इस पर कार्रवाई भी की थी, लेकिन आरोपी को इलाहाबाद से जमानत मिल गई। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के मामले पर सुनवाई की. इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश ने आदेश में कहा कि मामला बेहद गंभीर है. जहां गोहत्या के बहाने एक पुलिस अधिकारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है. प्रथम दृष्टया यह उन लोगों का मामला है जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं।

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