उन्नाव मामले में कुलदीप सेंगर को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

Amit
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दिल्ली – हाईकोर्ट ने उन्नाव प्रकरण से जुड़े एक मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत से जुड़े केस में दायर सेंगर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि इस मामले में फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी।

इसी बीच, उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता ने भी हाईकोर्ट का रुख करते हुए एक अलग याचिका दाखिल की है। इस याचिका में पीड़िता ने सेंगर की सजा के खिलाफ लंबित अपील के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति मांगी है। पीड़िता का कहना है कि कुछ नए तथ्य और दस्तावेज सामने आए हैं, जिन्हें अदालत के रिकॉर्ड में शामिल किया जाना जरूरी है। साथ ही, उसने खुद और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है।

पीड़िता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि आरोपी पक्ष की ओर से जांच और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई। उसने दावा किया कि मुकदमे के दौरान उसकी उम्र से जुड़े कथित तौर पर गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका हवाला अपील में भी दिया जा रहा है। इस आधार पर पीड़िता ने अपने स्कूल से संबंधित अधिकारियों के जरिए जन्म तिथि की पुष्टि से जुड़े अतिरिक्त प्रमाण दर्ज कराने की मांग की है।

मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि सेंगर की अपील पहले से ही अंतिम चरण में है। अदालत ने पीड़िता की याचिका पर विस्तृत सुनवाई के लिए एक अलग तारीख तय की है और सभी पक्षों से संबंधित दस्तावेज और जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पीड़िता के वकील को तय समय सीमा में कागजात पेश करने को कहा गया है, जबकि सेंगर और जांच एजेंसी से भी अपना पक्ष रखने को कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि सेंगर की सजा और दोषसिद्धि को लेकर पहले भी न्यायिक आदेशों को लेकर स्थिति बदलती रही है। हाईकोर्ट के एक आदेश को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया था। फिलहाल, सभी संबंधित मामलों पर सुनवाई जारी है और अदालत के आगामी फैसलों पर सभी की नजर बनी हुई है।

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