भड़काऊ भाषण देने में समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां दोषी करार, हो सकती है तीन वर्ष कैद की सजा

Rohit Kumar
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हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया है। उन्हें 3 धाराओं में दोषी करार दिया गया है। थोड़ी देर में रामपुर कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। जिन धाराओं में आजम खान को दोषी करार दिया गया है, उसमें तीन साल की सजा का दंड देने का प्रावधान है। यदि इस मामले में अगर दो साल से ज्यादा की सजा हुई तो आजम खान की विधायकी जा सकती है।

कब का है हेट स्पीच का कामला

हेट स्पीच का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इस बारे में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है।

इस मामले में आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा था कि ‘हमने अपनी पूरी बहस कर ली है। जितने भी भाषण हैं, यह हमारे भाषण नहीं है। यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है।

लेटरहेड के दुरुपयोग के मामले में भी आरोप हुए थे तय

इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के खिलाफ अपने आधिकारिक लेटरहेड और मुहर के कथित दुरुपयोग के मामले में विशेष एमपी/एमएलए अदालत में आरोप तय किये थे। अदालत ने आजम खान के खिलाफ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिये चार नवंबर की तारीख तय की है। इसके पूर्व, विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए. के. श्रीवास्तव ने आजम खान को आरोप पढ़कर सुनाये।

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