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दिल्ली-एनसीआर में आठ हजार पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ निलंबित, जानिए अब कैसे मिलेगा NOC

परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों के पंजीकरण को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में करीब आठ हजार वाहनों के पंजीकरण निलंबित किए गए हैं। इनमें दस साल पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं। लोग यदि इन वाहनों को दिल्ली एनसीआर से बाहर दूसरे जिले में ले जाना चाहते हैं तो परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं।

एनजीटी के आदेशानुसार दिल्ली-एनसीआर में दस साल पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर रोक है। बढ़ते प्रदूषण के कारण एनजीटी का यह आदेश लागू है। इस आदेश के अनुपालन में परिवहन विभाग समय-समय पर वाहनों का पंजीकरण निरस्त करता था लेकिन अब छह माह के लिए पहले पंजीकरण निलंबित किया जाता है।

परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के 80 हजार पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण निलंबित किया जाना है। इसमें पहले आठ हजार वाहनों के पंजीकरण निलंबित कर दिए गए हैं। पंजीकरण निलंबित होने के बाद यह वाहन सड़क पर नहीं दौड़ सकेंगे। यदि वाहन दौड़ते मिलेंगे तो जब्त कर लिए जाएंगे और गाड़ी को कबाड़ में कटवाने का खर्च वाहन मालिक से वसूला जाएगा।

परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले करीब 14 हजार पुराने वाहनों का पंजीकरण निलंबित किया गया था। हालांकि अगस्त से पहले पंजीकरण निरस्त करने की गति काफी धीमी थी। वहीं, वर्ष 2019 में 514, 2020 में 5558 और 2021 में जून तक 252 वाहनों के पंजीकरण निरस्त किए गए थे।

एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने बताया कि दिसंबर खत्म होने से पहले पुराने सभी वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग यदि चाहे तो परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके वाहन को दिल्ली-एनसीआर से बाहर दूसरे जिले में ले जा सकते हैं। जो वाहन मालिक एनओसी प्राप्त नहीं करेंगे, उनके वाहन का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।

एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने कहा कि पंजीकरण निरस्त होने के बाद वाहन मालिक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि पंजीकरण निरस्त नहीं हुआ है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र परिवहन विभाग से ले सकते हैं। इसके बाद लोग अपने वाहन को दूसरे जिले में ले जा सकते हैं।

परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम बढ़ने प्रदूषण के कारण बिना प्रदूषण जांच और पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। वाहन चालकों का जुर्माना और वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

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