दिल्ली- दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला क्षेत्र में हुए धमाके की जांच को आगे बढ़ाने के लिए आरोपी आमिर राशिद अली की एनआईए हिरासत अवधि को 10 दिन के लिए बढ़ाने का आदेश दिया है। इसी मामले में गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपी शोएब को भी अदालत ने एनआईए की 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दोनों आरोपियों—आमिर राशिद अली और शोएब—को बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधान जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना की अदालत में पेश किया। एजेंसी ने अदालत को बताया कि विस्फोट की साजिश, संपर्कों और संभावित नेटवर्क की पड़ताल के लिए आरोपियों से विस्तृत पूछताछ आवश्यक है।
अदालत ने एनआईए के तर्कों को स्वीकार करते हुए हिरासत बढ़ाने की अनुमति दे दी है। एजेंसी अब दोनों आरोपियों से घटनास्थल, सामग्री के स्रोत और सहयोगियों से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ करेगी।

