मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 26 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य सचिवालय में हुई बैठक में आवास; पेट्रोल पंप का लैंड यूज़ चेंज करने की विसंगति दूर करने सहित कई अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट के फैसले
- सड़क दुर्घटना में मौत पर एक के बजाय 2 लाख मिलेंगे।
- उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में संशोधन, सर्टिफिकेट के लिए 20 के बजाय 50 रुपये यूजर चार्ज देना होगा।
- वन निगम की वार्षिक लेख परीक्षा विधानसभा में।
- आवास; पेट्रोल पंप का लैंड यूज़ चेंज करने की विसंगति दूर, शहरी क्षेत्रों में 15% और 7.5% देना होगा चार्ज5- सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज कहा जाएगा।
- कृषि विभाग में बागवानी के तहत एन्टी हेलनेट योजना में केंद्र की 50% सब्सिडी के साथ उत्तराखंड सरकार 25% सब्सिडी देगी।
- अटल आवास योजना में पीएम आवास योजना की तरह पैसा मिलेगा। करीब एक लाख 20 हजार मिलेंगे। इनकी इनकम लिमिट बढ़ाई। 32 हजार के बजट 48 हजार सालाना इनकम वालों को लाभ मिलेगा।
- 30 दिन अगर कोई बच्चा स्कूल में बिना बताए हुए अनुपस्थित होगा, उसे आउट ऑफ स्कूल मान लिया जाएगा। पहले यह अवधि 60 दिन थी। 30 दिन बाद स्कूल प्रशासन अभिभावकों से बात करें।
- उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति कैबिनेट में पास।
- वित्त विभाग – जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 143 विशेष शिक्षक दिए जाएंगे। यह नए पद सृजित हुए।
- हरिद्वार में नई निजी विवि का नाम हरिद्वार विवि किया जाएगा। पहले रुड़की विवि था।
- महंगाई भत्ता व बोनस- कैबिनेट ने इस पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।
- कौशल विकास – सेवायोजन विभाग से भी आउटसोर्सिंग भर्तियां हो सकेंगी। अभी तक उपनल, पीआरडी से होती है।
- उत्तराखंड एन्टी लिटरिंग एक्ट में जेल नहीं जाना पड़ेगा। केवल अर्थदंड लगेगा।
- राजस्व पुलिस क्षेत्र को चरणबद्ध रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया जाएगा।
- पहले चरण में पर्यटन गतिविधियों वाले क्षेत्रों में 6 थाने, 20 पुलिस चौकी बनेगी।
- पुलिस आरक्षियों के प्रोमोशन को एडिशनल एसआई के 1750 पदों पर पदोन्नति की नियमावली पर मुहर।
- महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।