जहर देकर पति को मारा, फिर लूटा घर, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा - न्यूज़ इंडिया 9
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जहर देकर पति को मारा, फिर लूटा घर, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

पहले से शादीशुदा थी महिला, अविवाहित पुरुषों को बनाती थी निशाना

आगरा। आगरा में तीन दिन पहले हुई एक शादी खुशी से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही वह दर्दनाक त्रासदी में बदल गई। नवविवाहिता ने अपने पति को जहरीला पदार्थ खिलाकर मौत के घाट उतार दिया और घर से नकदी व जेवर लेकर फरार हो गई। अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह सनसनीखेज मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र का है, जहां आवास विकास सेक्टर-4 में रहने वाली विशेषा देवी ने 25 मई 2016 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनका छोटा भाई निर्मल सिंह 21 मई को उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर स्थित गांव बैलजुड़ी की तारा नामक युवती से शादी कर उसे घर लेकर आया था। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं टिक सका।

25 मई की सुबह, मृतक के बेटे भारत ने जब अपने पिता को जगाने की कोशिश की, तो वह बेड पर अचेत पड़े थे। उसकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और निर्मल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसी समय से घर से बहू तारा, नकदी और जेवर भी गायब थे।

जांच के दौरान पुलिस ने तारा को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ — तारा का असली नाम रुबीना था और वह पहले से शादीशुदा थी। वह अधेड़ और अविवाहित पुरुषों को झांसे में लेकर शादी करती थी और फिर मौका मिलते ही घर से कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि निर्मल सिंह की मौत जहर दिए जाने से हुई थी। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेषा देवी, मृतक के बेटे भारत, डॉक्टर प्रभात सिंह, पुलिस अधिकारी धारा सिंह, एसओ तेजबहादुर सिंह, एसआई राजीव कुमार, और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ कर्नल कुंवर प्रताप सिंह ने गवाही दी। इन साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-21 विराट कृष्ण श्रीवास्तव ने आरोपी रुबीना को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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