दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 10 नवंबर तक के लिए अंतरिम राहत दी है. 200 करोड़ के इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर और अन्य शामिल हैं. नियमित जमानत और अन्य लंबित आवेदनों पर सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की गई है. अदालत ने ईडी को सभी पक्षों को चार्जशीट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया.
जैकलीन को कोर्ट से राहत
अदालत बॉलीवुड अभिनेत्री की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली थी. सुनवाई की आखिरी तारीख को मामले में जैकलीन को अंतरिम जमानत दे दी गई. फर्नांडीज सुनवाई के लिए अपने वकील प्रशांत पाटिल के साथ अदालत में पेश हुईं. ईडी को स्टार की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के अदालत के आदेश के बाद अंतरिम जमानत दी गई.
ईडी ने चार्जशीट में क्या कहा?
17 अगस्त को दिल्ली की एक अदालत में चंद्रशेखर के खिलाफ मामले में जांच एजेंसी द्वारा दायर एक पूरक आरोप पत्र में फर्नांडीज का नाम आरोपी के रूप में बताया गया था. ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि “जांच के दौरान, जैकलीन फर्नांडीज के बयान 30 अगस्त, 2021 और 10 अक्टूबर, 2021 को दर्ज किए गए थे. इस बीच, फर्नांडीज ने “सुकेश के साथ डिजाइन की एकता” से इनकार किया और कहा कि वह खुद कॉनमैन और उसके सहयोगियों द्वारा की गई परिस्थितियों और आपराधिक कृत्यों का शिकार थीं.
कोर्ट ने ईडी से क्या कहा?
जैकलीन ने याचिका में कहा है कि भले ही उन्होंने कभी भी गिफ्ट लेने से इनकार नहीं किया, लेकिन किसी भी समय वह ये नहीं जानती थीं कि अपराध की आय थी. गिफ्ट के मामले में हमेशा अभिनेत्री को गुमराह किया गया था. वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. कोर्ट ने ED से पूछा की क्या अपने चार्जशीट की कॉपी सभी आरोपियों को सौंपी है? कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी देने को कहा.