नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का समय सारणी के अनुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण कराये जाने के संबंध में अधिसूचना जारी - न्यूज़ इंडिया 9
ग्रेटर नोएडादिल्ली/एनसीआर

नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का समय सारणी के अनुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण कराये जाने के संबंध में अधिसूचना जारी

ग्रेटर नोएडा संवाददाता, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत एवं नगरीय निकाय) गौतमबुद्धनगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौतमबुद्धनगर वंदिता श्रीवास्तव ने सर्वसाधारण का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का समय सारणी के अनुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने समय सारणी के संबंध में बताया कि 10 मार्च 2023 को ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन, 11 मार्च से 17 मार्च 2023 तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना, 18 मार्च से 22 मार्च 2023 तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण, 23 मार्च से 31 मार्च 2023 तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत पूरक सूचियों की पांडुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची-1 में समाहित करना,1 अप्रैल 2023 को अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन जन सामान्य के लिए किया जाएगा। उन्होंने यह बताया कि 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष या अधिक आयु के अर्ह नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दिनांक 11 मार्च से 17 मार्च 2023 तक की अवधि में आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर ऑन लाइन आवेदन भी कर सकते है। उक्त समय सारणी के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि मतदाता सूची में अंकित कोई मतदाता सामान्यतः जिस वार्ड का निवासी है उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया है तो उसके नाम को उससे सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन वर्ष 2023 में हो रहा है। अतः ऐसे अर्ह नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए दावा प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे निर्वाचकों का नाम निर्वाचक नामवाली में सम्मिलित किए जाने के लिए प्राप्त दावों को स्वीकार करते हुए निर्वाचक नामावली में नियमानुसार सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।उन्होंने सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित किया कि उनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाएगा तथा जनसामान्य के लिए संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की सार्वजनिक जानकारी समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय की निर्वाचन नामावली तैयार कराकर, उनके निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन एवं नियन्त्रण करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। अतः उपर्युक्त समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जायेगी। निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कराई जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button