एनआईईटी कॉलेज पर पर 21 हजार रुपये का जुर्माना - न्यूज़ इंडिया 9
ग्रेटर नोएडा

एनआईईटी कॉलेज पर पर 21 हजार रुपये का जुर्माना

— कूड़े का निस्तारण न करने पर ग्रेनो प्राधिकरण ने की कार्रवाई

———————————————————————

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने नॉलेज पार्क थ्री स्थित एनआईईटी कॉलेज पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने को कहा गया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू है। इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूडे़ का निस्तारण करना अनिवार्य है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थ्री स्थित एनआईईटी कॉलेज का ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग के डॉ उमेश चंद्रा मैनेजर, सेनिटरी इंस्पेक्टर राकेश कुमार व सुपरवाइजर नवीन शुक्ल की टीम ने निरीक्षण किया। एनआईईटी इंस्टीट्ययूट में कूडे़ का प्रबंधन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते टीम ने कॉलेज पर 21000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोबारा गल्ती करने पर और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सलिल यादव का कहना है कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने कूड़े का निस्तारण खुद से करना है। प्राधिकरण सिर्फ 7 से 10 प्रतिशत इनर्ट वेस्ट को शुल्क लेकर ही उठाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन करने और ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग की अपील की है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button