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मामी से रेप करने पर भांजे को 20 साल की कैद, वीडियो वायरल करने की भी देता था धमकी

बांदा: बांदा (Banda Crime) में 4 साल पहले गैंगरेप मामले में कोर्ट ने दोनों अभियुक्‍तों 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोनों अपराधी पीड़िता के रिश्‍ते में भांजे लगते थे। पीड़िता की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पिछले 4 साल से न्यायालय में चल रही सुनवाई के अंतिम दिन सोमवार को विशेष न्यायाधीश निरंजन कुमार ने दोनों अभियुक्तों को रेप के मामले में दोषी पाते हुए 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50- 50 हजार अर्थदंड भी किया है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के तिंदवारा गांव में 20 सितंबर 2019 को एक युवती दोपहर में चारा काटने गई थी। उसी दौरान, अमर पुत्र रमाशंकर राजपूत निवासी तिन्दवारा और पप्पू उर्फ भगवानदास पुत्र माता प्रसाद राजपूत निवासी ग्राम नौहाई थाना नरैनी उसी खेत में पहुंचे। उन्‍होंने काटते समय ही उसे दबोच कर खेत की मेड की तरफ ले गए। इसके बाद तमंचे की नोक पर दोनों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने युवती का मंगलसूत्र और सोने के झुमके भी छीन लिए।

इसके बाद गाली गलौज करते हुए किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। युवती की शिकायत पर थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को 24 सितम्बर 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

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