देहरादून: अब आप घर बैठे दाखिल खारिज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं क्योंकि देहरादून नगर निगम (Dehradun Municipal Corporation) में दाखिल खारिज की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, जिसका शुभारंभ बुधवार को मेयर सुनील उनियाल गामा (Mayor Sunil Uniyal Gama) ने किया. इस प्रक्रिया से लोगों को काफी लाभ मिलेगा और उन्हें देहरादून नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
देहरादून नगर निगम ने भवन कर अनुभाग को आधुनिकता से जोड़ते हुए नामान्तरण यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया को ई म्यूटेशन में परिवर्तित (process of e mutation) करने का कार्य आज से शुरू कर दिया गया है, जिसका शुभारम्भ मेयर सुनील उनियाल गामा ने किया. इस प्रक्रिया में जनता को काफी सुविधा प्राप्त होगी और म्यूटेशन कराने के लिए नगर निगम में जाने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके साथ ही नगर निगम कर्मचारियों को कार्य करने में भी सुगमता होगी. ई-म्यूटेशन प्रक्रिया उपलब्ध कराने में नगर निगम देहरादून प्रदेश का प्रथम निकाय बन गया है.
अब छोटे बडे़ कामों के लिए नहीं कटाने होंगे देहरादून नगर निगम के चक्कर.
बता दें कि म्यूटेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से आवेदन किया जा सकता है. इस ऑनलाइन माध्यम से न केवल संपत्ति कर जमा करवाया जा सकता है, बल्कि नगर निगम से सम्बंधित जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है और सम्बंधित शिकायत भी दर्ज की जा सकती है.
नगर निगम की ऑफिसियल वेबसाइट www.nagarnigamdehradun.com पर पहुंचने के बाद pay on line tax पर click करें, जिसमें आवदेनकर्ता को संपत्ति कर जमा करने, नामान्तरण का आवेदन करने और स्वकर निर्धारण एवं भवन कर से सम्बन्धित शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी है. मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि नगर निगम का प्रयास है कि जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके. उसी क्रम में म्यूटेशन वाली व्यवस्था शुरू की गई है.
मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि इस व्यवस्था के शुरू हो जाने के बाद आम जनता को नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि वे घर से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. साथ ही आवेदनकर्ता ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं कि उनका म्यूटेशन की क्या अपडेट है.
जब आवेदनकर्ता आवेदन करेंगे तो उनके पास एक एसएमएस जाएगा और जैसे-जैसे फाइल आगे बढ़ती रहेगी इसी क्रम में लगातार अपडेट के साथ एसएमएस जाते रहेंगे और 60 दिन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा. अगर किसी के म्यूटेशन में आपत्ति लगती है तो उसके लिए 90 दिन है और 90 दिन के अंदर भी अगर काम नहीं होता है तो वह अपील कर सकता है.