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मुख्तार अंसारी को मिली पांच साल की सजा, दो दिन पहले ही हुई थी 7 वर्ष की कैद

बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में दोषी पाया गया है. मुख्तार अंसारी को पांच साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में भी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है. बता दें कि इस मामले की एफआईआर साल 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी.

इससे पहले  बुधवार को मुख्तार अंसारी को एक मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी. ये बीते 34 सालों में पहली बार था जब माफिया को सजा सुनाई गई थी. हालांकि इन 59 मुकदमों में से ज्यादातर मुकदमें गाजीपुर (Ghazipur) जिले में दर्ज हैं.

खनऊ में माफिया पर सात मुकदमे दर्ज

59 मुकदमों में से गाजीपुर के अलावा मुख्तार के खिलाफ मऊ और वाराणसी में नौ-नौ मुकदमें दर्ज हैं. इसके अलावा लखनऊ में माफिया पर सात मुकदमें दर्ज हैं. जबकि आमलमबाग में दर्ज एक मामले में ही उसे सात साल की सजा हुई है.

राजनीतिक करियर पर डालें नजर

अगर मुख्तार अंसारी के राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो 1996 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी. जिसके बाद से 2017 तक मुख्तार लगातार पांच बार विधायक रह चुका है. जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी सीट अपने बेटे को सुपुर्द कर दी.

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