कई महिला सैन्य अधिकारियों को रिटायरमेंट के एक साल बाद भी नहीं मिली पेंशन
नई दिल्ली: भारतीय सेना (Indian Army) की शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) प्राप्त 15 महिला अधिकारियों को 20 साल से अधिक की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के करीब एक साल बीत जाने पर भी पेंशन नहीं मिली है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एक आदेश के बावजूद इन पूर्व महिला अधिकारियों को पेंशन नहीं मिली है। न्यायालय ने 20 साल के सेवा कार्यकाल वाली महिला अधिकारियों को पेंशन लाभ देने का रास्ता साफ किया था।
इस बारे में पूछे जाने पर रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है और पूर्व महिला अधिकारियों को जल्द ही पेंशन मिल जाएगी।
सूत्रों ने कहा कि यह समस्या स्पर्श नामक एक नई ऑनलाइन पेंशन वितरण प्रणाली के कारण उत्पन्न हुई थी जिसे पिछले साल शुरू किया गया। इलाहाबाद में रक्षा लेखा (पेंशन) (पीसीडीए-पी) मुख्यालय के प्रधान नियंत्रक नई प्रणाली के मामलों को देखते हैं।
दो महिला अधिकारियों के रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू) के समक्ष इस मामले को उठाए जाने के बाद विभाग ने सोमवार को रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) को एक पत्र भेजा। इसमें महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन प्रदान करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया। पीसीडीए (पी) सीजीडीए के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।
डीईएसडब्ल्यू ने अदालत के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 20 साल से अधिक की सेवा वाली एसएससी महिला अधिकारी पेंशन लाभ के लिए पात्र हैं। डीईएसडब्ल्यू ने पत्र में कहा है, ‘सीजीडीए से अनुरोध है कि कृपया मामले पर गौर करें और न्यायालय के आदेशों का पालन करें तथा उन सभी पात्र महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को पेंशन लाभ प्रदान किया जा सकता है जो न्यायालय के आदेश के दायरे में आती हैं।’