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व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस ने लागू की धारा 144; कर्नाटक के सीएम ने की शांति बनाए रखने की अपील

मंगलुरु में सूरतकल थाना क्षेत्र के कटिपल्ला में शनिवार रात 45 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने यह जानकारी दी.मृतक की पहचान कपड़ों की एक दुकान के मालिक जलील के रूप में हुई है.पुलिस के मुताबिक, जलील अपनी दुकान पर था, तभी दो लोगों ने कथित तौर पर उस पर हमला कर दिया. एक अधिकारी ने बताया कि जलील को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

पुलिस के मुताबिक, हत्या का मकसद और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.इस बीच, पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने रविवार को सूरतकल और आसपास के इलाकों में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी.

पुलिस ने 27 दिसंबर तक लगाया प्रतिबंध

पुलिस के मुताबिक, सूरतकल, पानमबुर, बाजपे और कवूर थाना क्षेत्रों में रविवार सुबह छह बजे से 27 दिसंबर सुबह छह बजे तक पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने और आवाजाही करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.हालांकि, यह प्रतिबंध क्रिसमस से जुड़े आयोजनों, धार्मिक कार्यक्रमों और आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा.

दिल्ली से भी ऐसा मामला आया था सामने

पिछले दिनों दिल्ली के बदरपुर इलाके में 29 वर्षीय एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. युवक की पहचान पहाड़ी निवासी केशव के रुप में हुई थी. पुलिस के एक अधिकारी ने बयान जारी कर बताया था.बुधवार को घटना के संबंध में एक कॉल आई और पीड़िता के एक पड़ोसी ने कहा कि केशव को एम्स ले जाया गया, जिसके बाद एक पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया. पुलिस ने आरोपीयों को गिरफ्तार कर लिया था.

पुलिस ने आरोपियों को कर लिया था गिरफ्तार

अधिकारी ने कहा, पूछताछ करने पर, दोनों ने खुलासा किया कि हाल ही में आयोजित एक विवाह समारोह में केशव का कोहिनूर से झगड़ा हुआ था. इसलिए, उससे बदला लेने के लिए उसने उसे सबक सिखाने की योजना बनाई.कोहिनूर पहले हत्या के प्रयास के मामले में शामिल था, जबकि विक्की हत्या के प्रयास और चोरी के दो मामलों से जुड़ा था. केशव का आपराधिक इतिहास भी रहा है और वह डकैती, झपटमारी और आर्म्स एक्ट के चार मामलों में शामिल पाया गया था.

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