लखीमपुर खीरी हिंसा में मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा की चार महीने बाद जेल से रिहाई
लखनऊ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया. उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। जस्टिस राजीव सिंह ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
आशीष मिश्रा की जमानत के संबंध में दलील में अतिरिक्त महाधिवक्ता वीके शाही ने अदालत को बताया कि घटना के समय आशीष मिश्रा उस वाहन में थे जिसके पहियों के नीचे किसान कुचले गए थे. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन ने भी मामले की जांच की थी।
3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हुई इस घटना के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए 18 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
लखीमपुर में हिंसा का तांडव तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर के दौरे पर थे और उनके विरोध में बड़ी संख्या में किसान जमा हो गए थे. आशीष मिश्रा की थार कार भारी संख्या में मौजूद किसानों को रौंदते हुए गुजरी थी. इस हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी।