एमएसीटी का फैसला: तेज रफ्तार एसयूवी टक्कर मामले में पीड़ित को 29.74 लाख का मुआवज़ा

News Desk
1 Min Read

दक्षिणी दिल्ली। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने 38 वर्षीय एक प्रापर्टी डीलर को 29.74 लाख रुपये से ज्यादा का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। 2024 में दक्षिण दिल्ली में तेज और लापरवाही से चलाई जा रही एक लग्जरी कार की टक्कर से उन्हें 66 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता हो गई थी।

पीठासीन अधिकारी अदिति गर्ग, दीपक गुप्ता की क्लेम याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। एक एसयूवी ने उनके स्कूटर को टक्कर मारी और मौके से भाग गई, जिससे उन्हें कई चोटें आईं और वे स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए।

23 जून के आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि यह दुर्घटना प्रतिवादी सुनीत कालरा द्वारा संबंधित वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाने के कारण हुई।

ट्रिब्यूनल के अनुसार, दीपक गुप्ता तीन नवंबर, 2024 को मंदाकिनी एन्क्लेव में अपना स्कूटर चला रहे थे, तभी सुनीत कालरा द्वारा कथित तौर पर तेजी से चलाई जा रही मर्सिडीज एसयूवी ने उन्हें बायीं ओर से ओवरटेक किया, स्कूटर को टक्कर मारी और मौके से भाग गई थी।

Share This Article
Leave a Comment