ज्योतिषी हत्याकांड में 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
30 हजार रु. का अर्थदंड भी लगाया गया
जौनपुर। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के ज्योतिषी रहे रमेश तिवारी की सरपतहां के ऊंचगांव में गोली मारकर की गई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना ने शूटर विपुल समेत 12 आरोपितों को हत्या, हत्या के प्रयास व षड्यंत्र में आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 30हजार रू0 अर्थदंड से दंडित किया।
15 नवंबर 2012 की सुबह ऊंचगांव में ज्योतिषी रमेश तिवारी की उनके घर पर चढक़र पुलिस वर्दी में आए दो बदमाशों ने कार्बाइन व पिस्टल से गोलियां चलाकार हत्या कर दिया था। गोलीकांड में रमेश के भाई राजेश भी घायल हुए थे। मृतक के भाई उमेश तिवारी ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया था। मुखबिर की सूचना व आरोपितों के मोबाइल काल डिटेल के आधार पर शूटर विपुल सिंह,हत्या के षड्यंत्र में धीरेंद्र सिंह,झारखंडे सिंह, सूबेदार सिंह, कौशल किशोर सिंह, विजय बहादुर सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह,लाल शंकर उपाध्याय ,अमित उर्फ पंडित, अरविंद, शैलेंद्र, तन्नू सिंह, अमरजीत सिंह का नाम प्रकाश में आया।
आरोपित झारखंडे सिंह की मृत्यु हो चुकी है। शूटर शेर बहादुर सिंह की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। 13 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र पुलिस ने प्रस्तुत किया। सभी गिरफ्तार हुए। सभी की जमानत हुई। आरोपित धीरेंद्र की जमानत सुप्रीम कोर्ट से हुई। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।