राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 फरवरी 2023 से 3 फरवरी 2023 तक किया जाएगा निशुल्क खाद्यान्न का वितरण
ग्रेटर नोएडा संवाददाता, जिला पूर्ति अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने जनपद के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि माह दिसम्बर 2022 के सापेक्ष प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का माह जनवरी 2023 में 24 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक निःशुल्क वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। उन्होंने बताया कि उक्त के सम्बन्ध में प्रदेश के कतिपय जनपदों में उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का निर्गमन न होने के कारण उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य 01 फरवरी 2023 से 3 फरवरी 2023 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।उन्होंने बताया कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 3 फरवरी 2023 तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाईल ओटीपी के माध्यम से वितरण की सुविधा पूर्व तिथि 31 जनवरी 2023 के साथ 3 फरवरी 2023 को भी उपलब्ध रहेगी एव कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण कार्य उक्त अवधि में सुनिश्चित किया जायेगा ताकि कोई भी लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहें।